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हिमाचल प्रदेश

आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने विधायक सुधीर शर्मा को तलब किया

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को नोटिस जारी कर कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में 13 अगस्त को सुबह 11 बजे धर्मशाला के एसवी एंड एसीबी पुलिस थाने में जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

27 जुलाई, 2026 को ब्यूरो ने विधायक के खिलाफ धर्मशाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच की जा रही है।

विजिलेंस ने शर्मा को कांगड़ा के रक्कर गांव में एक बहुमंजिला आवासीय घर के निर्माण से संबंधित डीमैट खाता विवरण, ब्रोकर अनुबंध नोट, खरीद और बिक्री रिकॉर्ड, बिल, वाउचर, निर्माण खाते, भुगतान रिकॉर्ड, वास्तुशिल्प चित्र और अन्य सहायक दस्तावेजों सहित अपनी आय के स्रोतों से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। नोटिस में कई अन्य दस्तावेज भी मांगे गए हैं।

ब्यूरो ने कहा है कि अगर शर्मा निर्धारित तिथि पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने दावा किया कि पत्र उनके पास पहुंचने से पहले ही मीडिया घरानों को भेज दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य उनके खिलाफ एक सार्वजनिक धारणा पैदा करना था, इससे पहले कि उन्हें अपना पक्ष रखने का एक प्रभावी अवसर दिया जाए।

उन्होंने कहा, ‘मैं किसी भी प्रक्रिया का कड़ा विरोध करता हूं जो किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्यवाही को मीडिया ट्रायल में बदलने का प्रयास करती है, जहां पहले आरोपों को सार्वजनिक किया जाता है और फिर संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष देने के लिए कहा जाता है। मैं किसी भी कानूनी, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच या जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी भी जांच या प्रशासनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल उत्पीड़न, धमकी, प्रतिशोध या मेरे खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण सार्वजनिक धारणा पैदा करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

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