Connect with us

दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड घोटाला: अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली एसीबी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज शोधन संयंत्र परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और तीन अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने डीजेबी के पूर्व अनुबंधित सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत की मांग करने वाली एसीबी की एक अन्य याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश डीआईजी विनय सिंह जल्द ही यह आदेश सुना सकते हैं।

इस मामले में अन्य आरोपी नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा हैं।

सुनवाई के दौरान, जैन के वकील ने कहा कि “10 मई, 2024 को एफआईआर दर्ज होने के बाद, उनके मुवक्किल को 5 अगस्त, 2026 को एक बार फोन किया गया था, और फिर मंगलवार को दूसरी बार फोन कॉल के माध्यम से, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

डीजेबी के पूर्व सीईओ राय के वकील ने भी अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि राय वर्तमान में मिजोरम सरकार में सचिव के रूप में तैनात हैं।

अन्य आरोपियों के वकीलों ने भी गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाया।

डीजेबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संवर्धन और उन्नयन से संबंधित निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं, निविदा शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश को लेकर सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर मई 2024 में मामला दर्ज किया गया था।

Instagram

Facebook

Janta Voice Times

Janta Voice Times All India News

Trending

Copyright © 2025 Janta Voice Times. * All Rights Reserved. *