दिल्ली
दिल्ली सरकार ने उत्पीड़न के आरोपी पुलिसकर्मी के ‘पोस्ट अपग्रेड’ पर रोक लगाई
दिल्ली सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के उस आदेश को रोक दिया गया है जिसे पुलिस ने विवेक भगत को पदोन्नत पद देने का आदेश दिया है और इसे पदोन्नति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
एसीपी विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का वर्तमान ड्यूटी प्रभार (सीडीसी) देने वाले दिल्ली पुलिस के आदेश के कुछ घंटों बाद सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह कदम अपग्रेड के बाद एक नियमित कदम से जुड़ा था, जिसे अब रोक दिया गया है।
एलजी हाउस के सूत्रों ने कहा कि यह पदोन्नति नहीं है, यह एसीपी से डीसीपी के रूप में ड्यूटी का एक नियमित बदलाव है, और इस बदलाव को अब रोक दिया गया है।
भगत पर मध्य दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक महिला कंटेंट क्रिएटर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। मामले को जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 5 अक्टूबर के आदेश, जिसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद का वर्तमान ड्यूटी प्रभार डीएएनआईपीएस के 12 अधिकारियों को सौंपा गया है, को एसीपी विवेक भगत के संबंध में संशोधित किया जा रहा है।
इस मुद्दे के बारे में एक बयान में, दिल्ली सरकार ने कहा, “इन अधिकारियों को अतिरिक्त ड्यूटी चार्ज देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था, जो वर्तमान सेट से बहुत पहले था। 5 अक्टूबर, 2026 को उचित अनुमोदन के बाद आदेश जारी किए गए थे। जैसा कि आदेश में कहा गया है, वर्तमान ड्यूटी चार्ज का समनुदेशन एक अस्थायी व्यवस्था है जो कोई वित्तीय लाभ प्रदान नहीं करती है, और नियमित पदधारियों के किसी भी वैधानिक कर्तव्यों का प्रयोग उन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता है जिन्हें वर्तमान ड्यूटी प्रभार सौंपा गया है।
सरकार ने कहा कि एसीपी विवेक भगत ने अपनी मर्जी से अनुरोध किया है कि जब तक महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामले में पूरी जांच नहीं हो जाती और इस तरह की जांच संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह मौजूदा ड्यूटी चार्ज का लाभ नहीं उठाएं।
सरकार ने कहा, ”तदनुसार, 5 अक्टूबर के आदेश को संशोधित किया जा रहा है और शेष 11 अधिकारियों पर वर्तमान ड्यूटी चार्ज के असाइनमेंट के संबंध में फिर से जारी किया जाएगा।
सीडीसी व्यवस्था केवल एक अधिकारी को समान वेतन और नियमित कर्तव्यों को जारी रखते हुए उच्च पद के पदनाम का उपयोग करने की अनुमति देती है। यह अधिकारी को नियमित पदोन्नति से जुड़े अतिरिक्त वेतन, वरिष्ठता या अन्य लाभ नहीं देता है।
यह स्पष्टीकरण तब आया है जब पहले के आदेश को भगत को अतिरिक्त डीसीपी के रूप में पदोन्नति के रूप में व्यापक रूप से पढ़ा गया था, जिसकी विपक्षी नेताओं ने आलोचना की थी।
भगत जुलाई में भी सीजेपी के ‘सांसद चलो’ मार्च के दौरान घायल होने के बाद सुर्खियों में रहे थे।
11 DANIPS अधिकारियों को पदोन्नत किया गया
इस बीच, आज के आदेश के अनुसार 11 अन्य दानिप्स अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया है।
इन अधिकारियों में डॉ. विकास श्योकंद, ए वेंकटेश, गुरसेवक सिंह, रेणु लता, विदुषी कौशिक, मनु हिमांशु, सकारिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, आशीष कुमार, मनीष लाडला और रोहित गुप्ता शामिल हैं।
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