मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप संदेशों को मृत्युपूर्व घोषणा के रूप में माना, आदिवासी व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में जमानत देने से इनकार किया
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में 25 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति के मोबाइल फोन पर मिले व्हाट्सएप संदेशों को ‘प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण मृत्युपूर्व घोषणा’ करार दिया है।
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई ने धार जिले के विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के 27 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं और इसके खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।
अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को बताया कि संतोष उर्फ लखन औसारी ने करण जाट, धर्मेंद्र जाट और उमेश जाट से कथित तौर पर एक कृषि भूमि के विवाद को लेकर उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, अपमान और जान से मारने की धमकी मिलने के कारण फांसी लगा ली।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच से पता चला है कि मौत से पहले 7 मई को औसारी ने अपने पिता को व्हाट्सएप संदेश भेजे थे।
उच्च न्यायालय ने कहा, “अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया एक महत्वपूर्ण सबूत मृतक के मोबाइल फोन से संबंधित पंचनामा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक ने अपने पिता के मोबाइल नंबर पर तीन व्हाट्सएप संदेश भेजे थे। एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य “एक महत्वपूर्ण प्रथम दृष्टया मृत्युपूर्व घोषणा” के रूप में कार्य करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं का नाम लिया गया है।
अदालत ने कहा, “इसके अलावा, मृतक के पिता, भूरालाल औसारी और भाई, भीमा औसारी के बयान, जो जांच के दौरान दर्ज किए गए थे, अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि करते हैं। दोनों गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ताओं ने एक पुराने कृषि भूमि विवाद पर मृतक को व्यवस्थित रूप से धमकाया, दुर्व्यवहार किया और उसका अपमान किया, जिससे उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिली, जिसने कथित तौर पर उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया।
आरोपियों के वकील ने दलील दी कि तीनों का औसारी की आत्महत्या से कोई संबंध नहीं है और पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें मामले में फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान मिली सामग्री और आरोपों की प्रकृति का हवाला देते हुए जमानत याचिकाओं पर आपत्ति जताई।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि औसारी ने विशेष रूप से आरोपी का नाम उन व्हाट्सएप संदेशों में लिया था जो उसने अपनी मृत्यु से पहले भेजे थे। इसमें यह भी कहा गया है कि उनके परिवार के सदस्यों के बयान “निरंतर उत्पीड़न” की ओर इशारा करते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, ”अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए साक्ष्य और आधार इस स्तर पर जमानत की राहत देने के लिए पर्याप्त विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।
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