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सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में पैसे नहीं देने पर राजपाल यादव को फटकार लगाई

लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामलों में एक निजी कंपनी के बकाये के लिए धन जमा कराने के अपने वचन पत्र का सम्मान करने में अभिनेता राजपाल यादव की नाकामी पर नाकाम रहने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी जगह जेल में है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने 15 सितंबर को यादव को एक निजी कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था और उन्हें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। पीठ इस बात से नाराज थी कि दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया था।

पीठ ने यादव को मंगलवार तक भुगतान करने का आदेश दिया और मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए दिन का पहला मामला बताया। पीठ ने कहा कि वह यादव की अपील को खारिज कर सकती है लेकिन ऐसा करने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि इससे शिकायतकर्ता की धन वसूली की संभावना खतरे में पड़ सकती है।

चेक बाउंस मामलों में यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई थी

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