उत्तर प्रदेश
राम मंदिर के लिए शिवसेना ने दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट ‘गायब’ : राउत
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को अयोध्या राम मंदिर के लिए उनकी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा दान की गई 4 किलोग्राम चांदी की ईंट की ‘गायब’ जांच की मांग की।
एक और चौंकाने वाले दावे में शिवसेना नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) में राजनीतिक दलबदल कराने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट से 2,000 करोड़ रुपये निकाले गए हैं।
अयोध्या राम मंदिर के लिए चंदे के कथित गबन के मामले में आठ लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने दावा किया कि मुख्य आरोपी ट्रस्ट के पदों पर बने हुए हैं।
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उन्होंने कहा, ‘मुख्य अपराधी अभी भी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। जो लोग खुद को ‘हिंदुत्ववादी’ मानते हैं, वे मंदिर से करोड़ों रुपये चुराते हैं, और यह पैसा राजनीति में प्रवेश करता है, जहां आप इसका इस्तेमाल सांसदों को खरीदने और राजनीतिक दलों को विभाजित करने के लिए करते हैं। आपने राम मंदिर से चुराए गए 2,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों को विभाजित करने के लिए किया।
एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मंदिर के निर्माण के दौरान चांदी की ईंट के साथ 1 करोड़ रुपये का दान दिया था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और संतों ने योगदान के समय मौजूद थे।
उन्होंने कहा, “उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिवसैनिकों और संतों की उपस्थिति में उदारतापूर्वक 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। फिर भी, वर्षों बाद, ट्रस्ट से कोई रसीद या अपडेट नहीं मिला। यह कहाँ चला गया? पूरी जांच और जवाबदेही का समय आ गया है।
यह मामला अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है, जिन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर के लिए 7 करोड़ रुपये से 7.5 करोड़ रुपये के दान का दुरुपयोग किया गया था।
इससे पहले बुधवार को राउत ने चंदा विवाद को लेकर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला था और आरोप लगाया था कि कथित घोटाले से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस बीच, राम मंदिर के धन के कथित गबन के संबंध में गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306, 316 (5), 317 (4), 317 (5), 61 और 3 (5) सहित कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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