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लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्रायल जज के खिलाफ लगे आरोपों पर कार्रवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर तेजी से कार्रवाई करें, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कई मामले खुद को स्थानांतरित कर दिए और आरोपियों को बरी कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि वह सुनवाई करने के लिए जल्द से जल्द एक नया लोक अभियोजक नियुक्त करे और मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेते हुए कि 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पीठासीन न्यायाधीश का आचरण आपत्तिजनक था क्योंकि उन्होंने कई आपराधिक मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया, पीठ ने 22 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले की जांच करने और उपचारात्मक कार्रवाई करने के बाद सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

सोमवार को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पीठ से कहा कि न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, ”उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 22 सितंबर, 2026 के हमारे आदेश के पैरा तीन के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख करने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि भूषण को मामले से जुड़े सभी लोगों से समस्या है, चाहे वह निचली अदालत का न्यायाधीश हो, लोक अभियोजक हो या आरोपी। दवे ने कहा कि न्यायाधीश ने मुख्य मामले में कुल 130 गवाहों में से 86 गवाहों से पूछताछ की थी।

इससे पहले, भूषण ने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया क्योंकि वह बीमारी के कारण अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहे।

पीठ ने कहा, ‘पीठासीन अधिकारी का आचरण अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देगा। पीठासीन अधिकारी ने एनडीपीएस, एससी/एसटी मामलों को वापस ले लिया और आरोपी को जमानत दे दी या उन्हें बरी कर दिया। कानून के तहत, वह खुद से पीछे नहीं हट सकते, “भूषण ने प्रस्तुत किया।

यहां तक कि लोक अभियोजक को भी बीच में बदल दिया गया था और नए के पास केवल चार महीने का अनुभव था।

पीठ ने 6 अगस्त को मामले के मुख्य आरोपी मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया था।

लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जब कृषि कानूनों के खिलाफ लोग 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद हुई हिंसा में भाजपा के दो कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष एक कार चला रहा था।

लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने 6 दिसंबर, 2022 को आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और कुछ अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। 14वें आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल ट्रायल चल रहा है।

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