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पंजाब

मानहानि मामले में लुधियाना के पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस को एक साल की जेल

पटियाला की एक अदालत ने सोमवार को पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में लुधियाना के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता सहोता ने यह फैसला सुनाया।

अदालत ने बैंस को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में जमानत बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया।

जुर्माने का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बैंस को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरना होगा।

सजा सुनाने से पहले अदालत ने बैंस और उनके वकील की दलीलें सुनीं।

बैंस ने कहा कि वह लंबे समय से मुकदमे का सामना कर रहे हैं और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने अपराध को गंभीर बताया और बैंस के लिए कड़ी सजा की मांग की।

मामला 2018 का है

यह मामला 2018 का है, जब बैंस ने पंजाब के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के खिलाफ दवाओं की खरीद और नशामुक्ति केंद्रों को उनकी आपूर्ति को लेकर आरोप लगाए थे। इन आरोपों ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया था।

इसके बाद मोहिंद्रा ने इस मामले में बैंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू की गई और मामला अंततः अदालत के सामने आया।

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