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कोर्ट ने खारिज की याचिका के बाद रिजवान और इमाम के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला लेगा पीसीबी

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लाहौर उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (एनसीसीआईए) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली विकेटकीपर बल्लेबाज की याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) सीनियर खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के बारे में फैसला करेगा।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिजवान की याचिका खारिज कर दी।

रिजवान की ओर से पेश हुए वकील काजी उमैर अली ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को नोटिस जारी किए गए हैं।

पीठ ने कहा, ”आपको जाकर नोटिस का जवाब देना चाहिए। आपको किस तारीख को नोटिस जारी किया गया था? मुख्य न्यायाधीश नीलम ने टिप्पणी की।

याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद याचिकाकर्ता को होटल की लॉबी में बुलाया गया, बिना नोटिस के पूछताछ की गई और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने मोबाइल फोन को इस आश्वासन पर सौंप दिया कि इसे तीन घंटे के बाद वापस कर दिया जाएगा; हालांकि, याचिकाकर्ता को आज तक फोन वापस नहीं किया गया है, जो बुरे विश्वास को दर्शाता है।

रिजवान के वकील ने दलील दी कि क्रिकेटरों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई उचित मंच है और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के पास नहीं भेजा गया।

रिजवान के वकील ने अपनी याचिका में एनसीसीआईए के समन को चुनौती दी और एनसीसीआईए के अधिकार क्षेत्र और जांच की प्रकृति पर सवाल उठाया।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि एनसीसीआईए वर्तमान में रिजवान और इमाम से लिए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कर रहा है और अगले सप्ताह तक पीसीबी को अपने निष्कर्ष सौंप देगा।

उन्होंने कहा, ‘पीसीबी दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कैसे फैसला करता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एनसीसीआईए पीसीबी को क्या निष्कर्ष देता है। अगर फोरेंसिक जांच में कुछ भी असामान्य नहीं पाया जाता है तो उन्हें शायद राहत मिलेगी।

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