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जमीन मालिक बंगाल में; रजिस्ट्री हो गई पूर्णिया में, अब DM ने जिला अवर निबंधक से मांगी रिपोर्ट

जमीन मालिक के बंगाल में रहते हुए पूर्णिया निबंधन कार्यालय में जमीन निबंधन (रजिस्ट्री) हो जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लिखित शिकायत किए जाने के बाद पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार (DM Anshul Kumar) ने अवर निबंधक उमाशंकर मिश्रा से रिपोर्ट मांगी है।

जिलाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन में पॉलिटेक्निक चौक निवासी त्रिदेव कुमार (पिता- सत्यनारायण मेहता) ने कहा है कि उन्हें निबंधित इकरारनामे के द्वारा मौजा माधोपाड़ा में 2 एकड़ 50 डिसमिल जमीन, रैयत अरुणांशु सूर (पिता- स्व. विष्णु प्रसन्नो सूर) से खरीदनी थी।

लेकिन जमीन मालिक उनसे हुए इकरारनामे के बावजूद 31 जुलाई 2026 को किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन की रजिस्ट्री कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद जब वे रजिस्ट्री ऑफिस गए, तो जमीन मालिक बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी किए ही लौट गए।

इसके बाद जमीन मालिक से कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं हुई तो इस संबंध में सहायक खजांची थाना और न्यायालय में मामला दायर किया गया। इसकी लिखित सूचना 1 अगस्त और 3 अगस्त को अवर निबंधक, पूर्णिया और डीएम को दी गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तमाम विवादों के बावजूद अवर निबंधक द्वारा 12 सितंबर को उक्त जमीन की रजिस्ट्री, जमीन मालिक के निबंधन कार्यालय आए बगैर ही नियम के विरुद्ध अवैध तरीके से कर दी गई।

पीड़ित ने कहा है कि इस बात की पुष्टि 12 सितंबर की रजिस्ट्री कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज की जांच करके की जा सकती है। पीड़ित ने सवाल उठाया है कि जमीन मालिक के रजिस्ट्री ऑफिस आए बिना, किस नियम के तहत रजिस्ट्री कर दी गई।

उसने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री के दस्तावेज बंगाल भेजकर वहां जमीन मालिक से उन पर दस्तखत कराए गए, जो पूरी तरह से गलत है। पीड़ित ने इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

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