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पंजाब

पंजाब सरकार ने ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ के आरोपों की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें राज्य में तबादले, तैनाती, सरकारी नीतियों और निविदाओं से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का निर्देश दिया गया था।

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा था कि पंजाब में जांच के लिए सामान्य सहमति नवंबर 2020 में पिछली सरकार द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से वापस ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि इसलिए सीबीआई के पास मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने सोमवार को सीबीआई को पंजाब सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आपराधिक मामला दर्ज करने और दो महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भ्रष्टाचार के संबंध में पंजाब पुलिस के साथ सामग्री साझा की थी, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष रखी गई सामग्री निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता का संकेत देती है और सीबीआई को मामले को अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।

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