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बीसीआई अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के परामर्श से ही नीतिगत निर्णय ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि मनन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के परामर्श से ही कोई भी नीतिगत निर्णय ले सकती है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, ”भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हर नीतिगत फैसले में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि मिश्रा केवल प्रोटेम चेयरमैन हैं और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पदाधिकारी नहीं हैं, वह केवल बीसीआई के रोजमर्रा के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं।
पीठ ने कहा, ‘आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य बार काउंसिल में पहले से ही हो चुके चुनावों के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चुनाव होने तक आप प्रोटेम चेयरमैन की तरह हैं। इसलिए, यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां वह लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं और बने रहते हैं। उनका कार्यकाल आसन्न चुनावों के साथ सह-समाप्त हो गया है। पीठ ने बीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील गुरु कृष्णकुमार से कहा, ”क्योंकि नई बार काउंसिल का गठन होने वाला है।
यह आदेश मिश्रा को बीसीआई के शीर्ष पद से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है, जो भारत में कानूनी पेशे और शिक्षा को नियंत्रित करता है।
बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रा पहली बार 2012 में बीसीआई के अध्यक्ष चुने गए थे। 2014 में कुछ समय के लिए पद छोड़ने के बाद, वह उस वर्ष नवंबर में अध्यक्ष के रूप में लौटे और तब से बीसीआई अध्यक्ष बने हुए हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, सी उदय सिंह, शोभा गुप्ता और अन्य ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को कथित तौर पर बिना किसी कानूनी अधिकार के एक दशक से अधिक समय तक बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में घोर अवैधता है।
उन्होंने बीसीआई के नए ट्रस्ट ‘पर्ल फर्स्ट’ की स्थापना में घोर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया, जिसमें मिश्रा और कई अन्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जीवन प्रबंधन ट्रस्टी रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने गोवा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च चलाने वाले ‘पर्ल-फर्स्ट’ के मामलों की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है।
पीठ ने हालांकि कहा कि बीसीआई के पुनर्गठन के मुद्दे पर सभी राज्य बार काउंसिलों के चुनाव होने और बीसीआई के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने के बाद ही विचार किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि बीसीआई के पुनर्गठन तक बीसीआई के मौजूदा पदाधिकारी नियमित मामलों को संभाल सकते हैं जबकि नीतिगत फैसले अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के परामर्श से लिए जाएंगे।
पीठ ने राज्य बार काउंसिलों के गठन के लिए समयसीमा भी निर्धारित की ताकि बीसीआई के नए पदाधिकारियों का चुनाव जल्द ही कराया जा सके।
पीठ ने इस मामले पर 17 सितंबर को आगे विचार के लिए पोस्ट किया ताकि सह-विकल्प और नई राज्य बार काउंसिल की संरचना की अधिसूचना पर उसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से दो सप्ताह के भीतर राज्य बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों के सह-विकल्प को पूरा करने का अनुरोध किया। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा सह-विकल्प पूरा करने के बाद राज्य बार काउंसिलों को एक सप्ताह के भीतर अपनी नई संरचना को अधिसूचित करना होगा।
पीठ ने आदेश दिया कि नवगठित राज्य बार काउंसिलों को अपने गठन की अधिसूचना के तीन सप्ताह के भीतर अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा।
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