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सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त  और चुनाव आयुक्तों  की नियुक्ति से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 30 जुलाई को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत से अनुरोध किया था कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादास्पद मुद्दों पर आधिकारिक फैसला सुनाने के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन करें।

उन्होंने कहा, ‘(चयन पैनल में) कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से एक तटस्थ चयनकर्ता की तरह स्वतंत्र प्रतिवाद नहीं हो पाता है। यह काफी हद तक सजावटी हो जाता है, “न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा।

हालांकि, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जया ठाकुर, लोक प्रहरी और अन्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की स्थिति और कार्यावधि) अधिनियम, 2023 को चुनौती दी है, जिसने तीन सदस्यीय चयन पैनल में सीजेआई की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया था।

21 मार्च, 2024 को शीर्ष अदालत द्वारा इसके संचालन पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अधिनियम जारी है।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों न्यायाधीशों ने याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता पर एक विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दत्ता ने इस मांग को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाओं में कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, जिन पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा फैसला किया जाना आवश्यक है।

हालांकि, विभाजित फैसला सुनाने के बावजूद, दोनों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सीजेआई कांत से अनुरोध किया कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर फैसला करने के लिए जल्द से जल्द पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया जाए।

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का आग्रह किया था, जिसमें दलील दी गई थी कि याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या और सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए तंत्र निर्धारित करने के लिए संसद की विधायी शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं।

केंद्र ने तर्क दिया था कि अनूप बरनवाल के मामले में 2023 के संविधान पीठ के फैसले – जिसने निर्देश दिया था कि सीईसी और ईसी को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई के एक पैनल द्वारा नियुक्त किया जाना था, जब तक कि संसद एक कानून नहीं बना देती – केवल एक अंतरिम व्यवस्था निर्धारित करती है और एक बाध्यकारी संवैधानिक आवश्यकता निर्धारित नहीं करती है कि सीजेआई को चयन समिति का हिस्सा होना चाहिए।

वेंकटरमणी ने कहा था कि अनूप बरनवाल के मामले में 2023 के संविधान पीठ के फैसले ने ही संवैधानिक मुद्दों को जन्म दिया है, जिसके लिए एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय की आवश्यकता होती है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया, गोपाल शंकरनारायणन, संजय पारिख और शादान फरासत और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजने की केंद्र की मांग का विरोध किया था।

सीईसी और ईसी की नियुक्ति की सरकार की 73 साल पुरानी प्रणाली को समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2023 को अनूप बरनवाल मामले में उनका चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और सीजेआई की तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा, ‘यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद कानून नहीं बना लेती।

दिसंबर 2023 में, संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की स्थिति और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किया, जिसने सीजेआई को तीन सदस्यीय चयन पैनल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ बदल दिया।

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