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हिमाचल प्रदेश

रिकॉर्ड में विसंगतियां: चंबा में पुल निर्माण के लिए लगे ठेकेदार को नोटिस जारी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के रिकॉर्ड में अंतर पाए जाने के बाद श्रम विभाग ने चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर भट्टी नाला पुल के निर्माण में लगे एक ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

चंबा के जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा एंड संस, दौलतपुर चौक, ऊना को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसने अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत भट्टी नाला पुल निर्माण स्थल पर 20 अनुबंधित श्रमिकों को काम पर रखने के लाइसेंस के लिए 19 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन किया था।

आवेदन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2026 तक कार्य अवधि का उल्लेख किया गया है और प्रमुख नियोक्ता के रूप में कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, पीडब्ल्यूडी डिवीजन, चंबा की पहचान की गई है। सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 25 सितंबर को एनएचएआई, पीआईयू-चंबा के परियोजना निदेशक से जानकारी मांगी। अधिकारियों ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग, पीडब्ल्यूडी डिवीजन, चंबा के कार्यालय का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध अभिलेखों की जांच की।

दस्तावेजों की जांच और एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी रिकॉर्ड की तुलना के बाद, श्रम विभाग ने विसंगतियां पाई और ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा। नोटिस में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम नियम, 1974 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस आवेदन को खारिज क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिया गया है और 16 अक्टूबर को जिला श्रम अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है ताकि वह अपना पक्ष रख सके। विभाग ने चेतावनी दी है कि पेश होने या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफलता के कारण एकपक्षीय कार्रवाई हो सकती है और लाइसेंस आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

जिला श्रम अधिकारी ने कहा कि निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और विवरणों को पूरी तरह से सत्यापित किया गया है। उन्होंने कहा, ‘जब एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो विसंगतियां सामने आईं। इसलिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार निर्धारित सुनवाई में संतोषजनक स्पष्टीकरण पेश करने में विफल रहता है, तो उसके लाइसेंस आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, मेसर्स ओम प्रकाश शर्मा एंड संस के पार्टनर बृज किशोर ने कहा कि जब लाइसेंस आवेदन जमा किया गया था, तो पुल राष्ट्रीय राजमार्ग, पीडब्ल्यूडी डिवीजन, चंबा के अधिकार क्षेत्र में था। उन्होंने कहा, ‘यह पुल अब एनएचएआई के अधीन आ गया है। हम कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे।

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