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हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा : नाबालिग की हत्या के मामले में मां-प्रेमी को उम्रकैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने कांगड़ा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची की हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सोनू कुमार और अनीता देवी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 26 जुलाई, 2024 को लड़की के लापता होने की शिकायत के बाद शाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि बच्चा अनीता देवी के साथ था। आगे की जांच में पता चला कि लड़की की हत्या कर दी गई थी।

पुलिस के मुताबिक, अनीता देवी ने सोनू कुमार के साथ मिलकर अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या करने की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती का शव बरामद कर लिया, जिसकी पहचान आरोपी ने कर ली। एक फोरेंसिक टीम ने अपराध स्थल से कपड़े, सैंडल, पत्थर और अन्य भौतिक सबूत बरामद किए। सबूतों की जांच के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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