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हिमाचल प्रदेश

सोलन की चेस्टर हिल्स परियोजनाओं में संपत्तियों की बिक्री और खरीद प्रतिबंधित

जिला कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिया है कि वह विवादास्पद रियल्टी परियोजनाओं- सोलन जिले में चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 में संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण को रोकने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रेड नोट दर्ज करें। यह नोट अगले आदेश तक संबंधित भूमि की बिक्री, उपहार, बंधक या किसी अन्य प्रकार के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। कथित बेनामी लेनदेन के आरोपों की जांच के लिए अप्रैल 2026 से जिला कलेक्टर की अदालत में एचपी किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत कार्यवाही चल रही है। यह अधिनियम गैर-हिमाचलियों और गैर-कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने से रोकता है।

एसडीओ सोलन द्वारा की गई जांच के आधार पर 6 अप्रैल को फर्म को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, शिमला के अध्यक्ष को भेजे एक पत्र में, जिला राजस्व अधिकारी ने मैसर्स चेस्टर हिल्स द्वारा हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत कथित बेनामी लेनदेन और उल्लंघन के बारे में जानकारी मांगते हुए, फर्म से संपत्तियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी।

चूंकि कई गैर-हिमाचलियों ने कथित तौर पर इन रियल्टी परियोजनाओं में संपत्ति खरीदी है, इसलिए खरीदार कलेक्टर की कार्यवाही के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि बेनामी भूमि लेनदेन के आरोप साबित हो जाते हैं, तो संपत्ति राज्य सरकार के पास निहित हो जाएगी, जिससे खरीदारों को परेशानी होगी।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के समक्ष परियोजनाओं के बारे में दाखिल जानकारी और बैंक लेनदेन के अलावा आयकर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए एसडीओ की जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दोनों परियोजनाओं की रियल एस्टेट विकास गतिविधि अधिनियम की धारा 118 (1) के तहत लगाए गए वैधानिक अवरोधों को दरकिनार करने के लिए तैयार की गई एक संरचित व्यवस्था के माध्यम से की गई थी। एक हिमाचली व्यक्ति और उसके परिवार ने भूमि का शीर्षक बरकरार रखा, लेकिन गैर-हिमाचली प्रमोटरों ने परियोजनाओं के विकास और विपणन पर पर्याप्त नियंत्रण रखा। हिमाचली और गैर-हिमाचली दोनों प्रमोटर अब जिला कलेक्टर द्वारा जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट परियोजनाओं  पर एसडीएम, सोलन द्वारा प्रस्तुत 25 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

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