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अंबाला कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में पूर्व विधायक के बेटे और 6 अन्य को 10 साल की सजा सुनाई

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में अंबाला के पूर्व विधायक के बेटे सहित सात लोगों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने रोहित, देवेंद्र, जितेंदर, अनिल कुमार (तीन बार के पूर्व विधायक और दिवंगत भाजपा नेता दिवंगत मास्टर शिव प्रसाद के बेटे), सुखविंदर सिंह, जतिन कुमार और दर्पण कुमार को दोषी ठहराया और उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

दोषी सुखविंदर सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

एडीए सतीश कुमार ने कहा कि राजेश कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह रेलवे रोड पर एक होटल चलाते हैं। 6 दिसंबर, 2019 को रात करीब 10.30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उन्हें कार रोकने का इशारा किया। उन्होंने उसे मारने के इरादे से उस पर गोली चलाई। राजेश को अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे पीजीआई, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता के वकील महादेव महाराज सिंह ने कहा कि यह स्थापित हो गया है कि सात लोगों ने राजेश की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी और गोली सुखविंदर ने चलाई थी। कुछ दुकानों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था।

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