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हरियाणा

करनाल नगर निगम ने खुले में कचरा फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

करनाल नगर निगम  ने शहर में सड़कों, फुटपाथों और अन्य खुले स्थानों पर कचरा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यह कदम हरियाणा स्वच्छ लीग प्रतियोगिता-2026 के हिस्से के रूप में उठाया गया है, जिसमें नागरिक निकाय स्वच्छता में सुधार और करनाल में दिखाई देने वाले कचरे के स्थानों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

केएमसी कमिश्नर डॉ. सलोनी शर्मा ने कहा कि निरीक्षण में रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा खुले में कचरा फेंकने के मामले सामने आए हैं।

शर्मा ने कहा, “सभी सड़क और सड़क किनारे विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी गाड़ियों के पास एक कूड़ेदान रखें और सभी कचरे को निगम के कचरा संग्रह वाहनों में डालें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों, फुटपाथों या अन्य खुली जगहों पर कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए।

रेहड़ी-पटरी वालों या निजी ठेला संचालकों को खुले में कचरा फेंकते हुए पाए जाने पर नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शर्मा ने कहा कि 5,000 रुपये तक के जुर्माने के अलावा उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा सकती हैं।

उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स से अपील की कि वे निगम के स्वच्छता अभियान में सहयोग करें और कचरे के उचित निपटान की जिम्मेदारी लें।

शर्मा ने निवासियों और दुकानदारों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने का आग्रह किया और नागरिकों से गीला और सूखा कचरा नगरपालिका कचरा संग्रहण वाहनों को सौंपने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि करनाल को साफ रखना अकेले नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है और इसके लिए निवासियों, दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से कचरा संवेदनशील स्थानों की निगरानी करें और खुले में कचरा फेंकते हुए पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

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