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गोवा कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा

गोवा मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें अन्य कड़े जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का प्रस्ताव है और इसे 31 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

विधेयक में कथित रूप से बल, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है।

विधेयक के तहत, अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और यह पीड़ितों को कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना और 5 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रस्ताव करता है।

राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी।

अधिकारी ने बताया कि इसे आगामी तीन दिवसीय मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर यह पाया जाता है कि यह केवल धर्म परिवर्तन के लिए किया गया था तो विवाह को “अमान्य” घोषित किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि हिंदू पुजारियों और मुस्लिम मौलवियों सहित अपराधियों को कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है।

अधिकारी ने कहा कि विधेयक के तहत, एक नाबालिग, एक विकलांग व्यक्ति, एक महिला, एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए 5 से 14 साल के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने पहले ही धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया है।

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