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मध्य प्रदेश

त्विशा शर्मा की मौत पर गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस जारी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया, जिनके खिलाफ उनकी बहू त्विशा शर्मा की कथित दहेज उत्पीड़न के कारण मौत के मामले में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

त्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की एक अदालत द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं।

न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है।

33 वर्षीय त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी पाई गई थीं।

उसके परिवार ने उसके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने के बाद, पुलिस ने मृतक के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2), 85 और 3 (5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

गुरुवार को भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को इस मामले में बयान दर्ज करने के लिए तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया था।

भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा था कि अगर उन्होंने नोटिस के संबंध में सहयोग नहीं किया तो विभाग उनकी जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख करेगा।

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