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दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए पोर्टल लॉन्च किया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

www.dly.delhi.gov.in पंजीकरण पोर्टल पूर्वी दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। इस योजना से लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जिसे पहले कैबिनेट ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर महिला समृद्धि योजना के रूप में मंजूरी दी थी।

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के भाजपा सरकार के चुनावी वादे को पूरा करती है और लाभार्थियों को डिजिटल वित्त, बचत और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से जोड़कर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण से परे है।

पारंपरिक नकद सहायता योजनाओं के विपरीत, लाभार्थी दो वित्तीय विकल्पों के बीच चयन करने में सक्षम होंगे। पहले के तहत, 1,000 रुपये हर महीने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट में दैनिक घरेलू खर्चों के लिए जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1,500 रुपये आवर्ती या सावधि जमा खाते में जमा किए जाएंगे। दूसरे विकल्प के तहत, लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने पूरे 2,500 रुपये आरडी या एफडी में जमा किए जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग आवश्यक घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, सरकार ने एक डिजिटल नकारात्मक सूची बनाई है, जो सीबीडीसी फंड को शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों, लॉटरी टिकट, जुआ, सट्टेबाजी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने से रोकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करेगी, जिसमें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, पात्रता मूल्यांकन, बैंकिंग सेवाओं, सीबीडीसी हस्तांतरण और भुगतान को एकीकृत किया जाएगा।

आवेदनों को चार चरणों की सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसकी शुरुआत जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा जांच से होगी, इसके बाद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय अनुमोदन, निगरानी और शिकायत निवारण समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि आवेदकों के विवरण को आधार प्रमाणीकरण, दिल्ली मतदाता पंजीकरण, आय रिकॉर्ड, बिजली खपत, वाहन स्वामित्व, पेंशन की स्थिति और सरकारी सेवा रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लाभार्थियों को सहायता मिले। किसी भी झूठी घोषणा से धन की वसूली और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पात्रता मानदंड के तहत, किसी परिवार में सबसे बड़ी पात्र महिला आवेदन कर सकती है यदि वह 21 से 60 वर्ष की आयु के बीच है, 2.5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवार से संबंधित है, अपने या अपने माता-पिता या पति के माध्यम से कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली में रह रही है, और राष्ट्रीय राजधानी में एक पंजीकृत मतदाता है।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि लाभार्थियों को कई अन्य सरकारी पहलों से जोड़ा जाएगा, जिसमें अपार आईडी, आभा आईडी, पोषण ट्रैकर, टीकाकरण कार्यक्रम, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम शामिल हैं।

विधायक/सांसद की सिफारिश अनिवार्य

अधिकारियों ने कहा कि आवेदकों को जांच प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने स्थानीय विधायक या सांसद से ऑनलाइन सिफारिश की भी आवश्यकता होगी। अधिकारियों के अनुसार, सिफारिश का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि आवेदक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिफारिश प्रक्रिया डिजिटल रूप से की जाएगी। ऑनलाइन सिफारिश जारी होने से पहले सांसदों और विधायकों से जुड़े सरकारी अधिकारी आवेदकों के विवरण का सत्यापन करेंगे।

पहले 12 घंटों में 33,730 पंजीकरण हुए

ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल को पहले दिन भारी प्रतिक्रिया मिली। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल के लाइव होने के बाद पहले 12 घंटों में सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच 33,730 से अधिक पंजीकरण पूरे किए गए, जबकि 1,940 आवेदन पूरी तरह से जमा किए गए थे। इसके अलावा अनिवार्य विधायक सिफारिश चरण में 9,170 से अधिक आवेदन लंबित थे।

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