दिल्ली
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने कनॉट प्लेस में वेंडिंग नियमों को कड़ा किया
दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कनॉट प्लेस को संक्षिप्त रूप से साफ करने से दिल्ली के सबसे व्यस्त वाणिज्यिक जिले के लिए एक पुराना सवाल फिर से सामने आ गया है, जो यह है कि पैदल चलने वालों की आवाजाही को बाधित किए बिना स्ट्रीट वेंडिंग को कितनी सार्वजनिक जगह दी जा सकती है।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अब एक सख्त रेखा खींची है, जिसमें कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार और अन्य अधिक भीड़ वाले बाजारों में शाम 6.30 बजे के बाद स्ट्रीट वेंडिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि केवल अधिकृत विक्रेता ही अपने आवंटित स्थानों से और अनुमत घंटों के भीतर काम कर सकते हैं।
इस प्रतिबंध में रीगल, रेवोली, हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। विक्रेताओं से कहा गया है कि वे अनुमत समय के बाद अपने माल को वेंडिंग साइटों से हटा दें और नॉन वेंडिंग जोन में काम न करें।
“विक्रेता गैर-वेंडिंग क्षेत्रों में या अनुमेय समय (सूर्यास्त) से परे कोई वेंडिंग नहीं करेगा। शाम 6.30 बजे) और अनुमेय समय के बाद वेंडिंग साइट से बिक्री वस्तुओं को मंजूरी दे दें, “नागरिक निकाय ने कहा।
आदेश में विक्रेताओं को अपनी तस्वीर के साथ एक तहबाजारी प्रमाण पत्र रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे वेंडिंग साइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है और अधिकृत अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उन्हें फुटपाथ या सड़कों को अवरुद्ध नहीं करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पैदल यात्री और यातायात प्रभावित न हो।
प्रवर्तन का बोझ क्षेत्र निरीक्षकों पर भी डाला गया है। एनडीएमसी ने कहा कि लापरवाही, निष्क्रियता या उल्लंघन को रोकने या रिपोर्ट करने में बार-बार विफलता अनुपालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।
एनडीएमसी के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने व्यस्त वाणिज्यिक केंद्रों को पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाने के लिए जनता की राय मांगी थी।
नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आदेश का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि इसका प्रभाव प्रवर्तन पर निर्भर करेगा। एनडीटीए के महासचिव विक्रम बधवार ने कहा कि व्यापारियों ने लंबे समय से वेंडिंग स्थलों को नियमित करने की मांग की थी, विशेष रूप से कनॉट प्लेस में, और सार्वजनिक क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले अनधिकृत फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
उन्होंने कहा, ‘हमने लंबे समय से कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में वेंडिंग स्पेस को नियमित करने की मांग की है। एसोसिएशन ने बार-बार एनडीएमसी और पुलिस से अनुरोध किया है कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करें और अनधिकृत फेरीवालों को सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने और पैदल मार्गों को अवरुद्ध करने से रोकें।
उन्होंने कहा कि एक अदालत का मामला जारी है और नगर परिषद को पहले ही सार्वजनिक स्थानों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।
व्यापारियों ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दो दिनों के दौरान कनॉट प्लेस में काफी कम भीड़भाड़ थी और फेरीवालों से मुक्त रहा, लेकिन कई स्थानों पर अतिक्रमण और कचरा फिर से दिखने लगा था।
फिर भी, खरीदारों के लिए, मुद्दा पूरी तरह से एकतरफा नहीं है। कनॉट प्लेस और जनपथ में अक्सर खरीदारी करने वाली अनुष्का ने कहा कि यह बहुत जरूरी कदम था।
उन्होंने कहा, “यह बहुत जरूरी कदम था क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से चलने के लिए भीड़भाड़ हो जाता है और एक लड़की के रूप में यह वास्तव में एक बड़ी समस्या बन जाती है, मैं वास्तव में एनडीएमसी के इस कदम का स्वागत करती हूं।
एनडीएमसी ने आवंटित वेंडिंग साइटों पर ढकने, तिरपाल, मोमजामा या संरचनाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया है। हनुमान मंदिर के आसपास विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को विशेष प्रवर्तन अभियान तेज किया जाएगा।
विक्रेताओं को अपने वेंडिंग साइटों पर तस्वीरों के साथ अपने तहबाजारी प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने होंगे। स्टॉल, गाड़ियां और माल आवंटित क्षेत्र के भीतर रहना चाहिए, जबकि फुटपाथ और सड़कों को पैदल चलने वालों और यातायात के लिए साफ रखा जाना चाहिए।
नागरिक निकाय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर वेंडिंग प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
हनुमान मंदिर के आसपास विशेष प्रवर्तन अभियान और गहन निरीक्षण किए जाएंगे, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को, जब क्षेत्र में भारी भीड़ देखी जाती है। केवल अधिकृत विक्रेताओं को ही अपने आवंटित स्थानों और अनुमत समय के भीतर काम करने की अनुमति दी जाएगी।
एनडीएमसी ने क्षेत्र निरीक्षकों को यह भी चेतावनी दी है कि लापरवाही, निष्क्रियता या उल्लंघन को रोकने या रिपोर्ट करने में बार-बार विफलता सख्त कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती है।
नागरिक निकाय ने जब्त किए गए सामानों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और स्कैनिंग और अपने पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त अदालती मामलों और शिकायतों के समयबद्ध निपटान का भी आदेश दिया है।
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