राज्य
भोजशाला परिसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें राज्य के धार जिले में 11वीं सदी के विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भोजशाला मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन पर फैसला कर सकते हैं।
हिंदुओं का मानना है कि भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है, जबकि मुसलमान इसे कमल मौला मस्जिद कहते हैं। परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है।
उच्च न्यायालय ने 15 मई के अपने आदेश में एएसआई के सात अप्रैल, 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इसमें कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय मस्जिद के निर्माण के लिए जिले में अलग भूमि आवंटित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क कर सकता है।
अब कमाल मौला मस्जिद के कार्यवाहक काजी मोइनुद्दीन ने हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है।
भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद में अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि भोजशाला में एक संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी सरस्वती के एक मंदिर के अस्तित्व के संकेत हैं।
इसमें अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था।
‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 11 मार्च, 2024 को एएसआई को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। एएसआई ने 22 मार्च को सर्वेक्षण शुरू किया और 98 दिनों के सर्वेक्षण के बाद, 15 जुलाई, 2024 को उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
एएसआई की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया था कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में एक मस्जिद का मौजूदा ढांचा पहले के मंदिर के कुछ हिस्सों से बनाया गया था, जो लगभग 1,000 साल पहले परमार काल का हो सकता है।
एएसआई ने अपनी 10 वॉल्यूम की रिपोर्ट में कहा था, ‘वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और पुरातात्विक खुदाई, बरामद खोजों के अध्ययन और विश्लेषण, वास्तुशिल्प अवशेषों, मूर्तियों और शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई थी.’
जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े और मूर्तिकला चित्रण वाले वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए। एएसआई ने कहा था कि वे बेसाल्ट, संगमरमर, शिस्ट, नरम पत्थर, रेत के पत्थर और चूना पत्थर से बने होते हैं।
उन्होंने कहा, ‘खिड़कियों पर चार भुजाओं वाले देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं, मौजूदा संरचनाओं में खंभे और बीम का इस्तेमाल किया गया था। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव, देवी-देवता, मानव और पशु आकृतियाँ शामिल थीं। विभिन्न माध्यमों में जानवरों की छवियों में शामिल हैं – शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस और पक्षी। पौराणिक और मिश्रित आकृतियों में विभिन्न प्रकार के कीर्तिमुखी शामिल हैं – मानव चेहरा, शेर का चेहरा, समग्र चेहरा; विभिन्न आकृतियों के व्याला, आदि, “एएसआई ने कहा था।
इसमें कहा गया था, ‘परिसर में मौजूदा शिलालेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन शिलालेखों में कुछ परमार राजाओं द्वारा रचित साहित्यिक रचनाएं या परमार शासन के दौरान रचित या नकल की गई रचनाएं शामिल हैं.’

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