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पंजाब

मनी लॉन्ड्रिंग केस: पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर के खिलाफ नया पेशी वारंट, जेल अधिकारियों को 9 अक्टूबर को पेश करने को कहा

चंडीगढ़ की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ एक नया पेशी वारंट जारी किया है और निर्देश दिया है कि उन्हें 9 अक्टूबर, 2026 को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

इससे पहले, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर भुल्लर के लिए बुधवार को पेशी वारंट जारी किया था, जिसमें चंडीगढ़ के बुड़ैल स्थित मॉडल जेल के अधीक्षक को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, शहर के वीवीआईपी दौरे के कारण पुलिसकर्मियों की अनुपलब्धता के कारण भुल्लर को पेश नहीं किया जा सका।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7ए के तहत 16 अक्टूबर, 2025 को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भुल्लर को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने 6 नवंबर, 2025 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।

आकाश बट्टा की शिकायत पर सीबीआई प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज में डीआईजी के रूप में तैनात भुल्लर ने सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में अनुकूल व्यवहार के बदले एक निजी मध्यस्थ कृष्णु शारदा के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायतकर्ता के व्यवसाय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

शिकायत के बाद, सीबीआई ने 16 अक्टूबर, 2025 को शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत के हिस्से के रूप में 5 लाख रुपये लेते हुए शारदा को कथित तौर पर पकड़ लिया। भुल्लर को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

ईडी ने बाद में 6 नवंबर, 2025 को पंजीकृत ईसीआईआर के संबंध में भुल्लर का पेशी वारंट मांगा।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता एसपीएस भुल्लर और एचएस धनोआ पेश हुए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भुल्लर, जो वर्तमान में 16 अक्टूबर, 2025 की प्राथमिकी के संबंध में मॉडल जेल, चंडीगढ़ में बंद हैं, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने कहा कि ईडी के मामले में उन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है।

तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि भुल्लर को 9 अक्टूबर, 2026 को उसके समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया जाए और इस आशय का एक नया पेशी वारंट जारी किया जाए।

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