देश
सीजेपी के सौरव दास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्यों का रिकॉर्ड ‘महाभियोग’ योग्य नहीं होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और नीट और अन्य परीक्षा के पेपर कथित लीक होने को लेकर अन्य प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगा।
बिहार और देश के अन्य हिस्सों में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह कदम उठाया गया। प्रस्तावित समिति में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।
हालांकि, विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रही कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अब सवाल यह नहीं है कि क्या ऐसी समिति का गठन किया जाता है, बल्कि सवाल यह है कि इस पर कौन बैठता है।
सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि संगठन एक समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगा, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसके सदस्यों को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और उनका रिकॉर्ड अभेद्य होना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘अगर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रदर्शनकारियों और देश के युवाओं के लिए न्याय केवल एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है, तो हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? यह न्यायालय का निर्णय होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं के नेतृत्व वाले इस आंदोलन और पूरी जेन जेड और युवा पीढ़ी के लिए मांग है कि आपके द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्वतंत्र होनी चाहिए। इसमें नियुक्त लोगों की अखंडता अभेद्य होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें बहुत उच्च मानकों को पूरा करना होगा। उनके पिछले रिकॉर्ड को भी स्वतंत्रता के एक बहुत ही उच्च स्तर को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जिनके ऊपर पहले से ही बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा रहा है, तो पूरा देश और पूरी युवा पीढ़ी उस समिति पर नजर रखेगा। वे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी करेंगे। और यह उच्चतम न्यायालय की समिति है, न कि भारत सरकार की समिति। उच्चतम न्यायालय उन सभी के लिए अंतिम उपाय है जो पीड़ित हैं, जिनका शोषण किया जाता है और जो अन्याय का सामना करते हैं। यह आखिरी संस्थान है जिसे वे बदल सकते हैं, “दास ने कहा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि समिति तथ्यों का पता लगाएगी और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि अदालत आगे निर्देश जारी कर सके।
उन्होंने कहा, ‘हम समिति को सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। हमें पूरा यकीन है कि समिति किसी भी पीड़ित को तत्काल आवाज और दर्शक देगी जो उसके पास आता है। हम उन सिफारिशों का इंतजार करेंगे जो समिति समय-समय पर करेगी और आवश्यक कानूनी परिणामों का पालन किया जाना चाहिए।
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