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सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी’ से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा किया, कानूनी सवाल खुले छोड़ दिए
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2023 की विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ से संबंधित याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी, जबकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मों के प्रमाणन को चुनौती देने से संबंधित कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया।
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उन दर्जनों मामलों का निपटारा किया जो या तो कोविड-19 अवधि के दौरान दायर किए गए थे या समय बीतने के कारण निष्फल हो गए थे।
‘द केरल स्टोरी’ के सीबीएफसी के प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं।
फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर तीसरी याचिका वापस ले ली गई। याचिका में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने मई 2023 में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। अन्य दो मामलों में याचिकाकर्ता कुर्बान अली और बी आर अरविंदकिशन की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज होने के बावजूद उनके मुवक्किलों द्वारा उठाए गए मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।
पाशा ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म से संबंधित एक रिट याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया था कि सीबीएफसी द्वारा एक फिल्म को प्रमाण पत्र देने के खिलाफ याचिका विचारणीय नहीं है।
उन्होंने कहा कि सीबीएफसी प्रमाणन के खिलाफ वैधानिक उपाय निर्माता के पास उपलब्ध है, लेकिन फिल्म की सामग्री से व्यथित अन्य व्यक्तियों के पास ऐसा कोई वैधानिक उपाय नहीं है और इसलिए उन्हें रिट याचिका के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाना आवश्यक है। हालांकि, पीठ ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कानून के सवाल को खुला छोड़ा जा सकता है।
“मुकदमेबाजी को एक और फिल्म का इंतजार करना होगा … एक और फिल्म जो विवादास्पद है; हम इस सवाल पर जाएंगे, “न्यायमूर्ति बागची ने कहा।
पाशा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से फिल्म के प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की थी और बताया कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने शुरू में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने कहा कि लेकिन उच्च न्यायालय ने बाद में यह देखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।
पाशा ने अदालत से उन फिल्मों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का आग्रह किया जो कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देती हैं।
उन्होंने कहा, ‘नफरत फैलाने वाली भाषा को बढ़ावा देने वाली फिल्मों के लिए दिशानिर्देश तय करने होंगे।
सीजेआई ने जवाब दिया, “ठीक है, सामान्य दिशानिर्देशों के लिए एक व्यापक रिट याचिका दायर करें।
पीठ ने बाद में दर्ज किया कि कानून का सवाल खुला रहेगा और पक्षों को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित “द केरल स्टोरी” ने 2023 में रिलीज होने के बाद एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद छेड़ दिया था।
फिल्म ने शुरू में दावा किया था कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे के माध्यम से इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था और इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, एक दावे की कड़ी आलोचना हुई थी।
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