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हरियाणा सरकार द्वारा 5 फीसदी सालाना बढ़ोतरी के बाद पानी के बिल में बढ़ोतरी की उम्मीद

हरियाणा का शहरी स्थानीय निकाय विभाग नगरपालिका क्षेत्रों में पानी की दरों को संशोधित करने के लिए तैयार है, जिसमें 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की शुरुआत की जाएगी और दरों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा लगाए गए दरों के बराबर लाया जाएगा।

संशोधित टैरिफ के तहत, नगरपालिका क्षेत्रों में मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 10 किलोलीटर तक की खपत के लिए 3 रुपये प्रति किलोलीटर (केएल) लिया जाएगा। हालांकि, जिन परिवारों के पास मीटर कनेक्शन के साथ 500 वर्ग गज तक के भूखंड हैं, उन्हें इन शुल्कों से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, 10 केएल और 20 केएल के बीच उपयोग के लिए 6 रुपये प्रति किलोलीटर और मीटर कनेक्शन में 20 केएल और 30 केएल के बीच उपयोग के लिए 9.50 रुपये प्रति किलोलीटर का शुल्क लिया जाएगा। 30 केएल से अधिक उपयोग के लिए, 12 रुपये प्रति किलोलीटर का शुल्क लिया जाएगा।

इस संशोधन के साथ नगर निगम क्षेत्रों में पानी की दरों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) दरों के बराबर लाया गया है।

पिछला टैरिफ संशोधन 1 सितंबर, 2018 को लागू हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले 4 जुलाई, 2019 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसे वापस ले लिया गया था। इसके बाद टैरिफ को 2015 की दरों पर वापस कर दिया गया, जिसमें घरेलू मीटर आपूर्ति के लिए 1 रुपये प्रति किलोलीटर और औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक मीटर आपूर्ति के लिए 4 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क लिया गया।

नई टैरिफ व्यवस्था के तहत, बिना मीटर वाले पानी की आपूर्ति के लिए, 50 वर्ग मीटर तक के भूखंड के आकार के लिए, 175 रुपये प्रति माह और 50-100 वर्ग मीटर के बीच के भूखंड के आकार के लिए, 350 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। 100 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर के बीच के भूखंड के आकार के लिए, दर 870 रुपये प्रति माह है। 200 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए प्रति माह 700 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

स्लैब प्रणाली वृद्धिशील आधार पर काम करेगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक टैरिफ दर केवल उस स्लैब के भीतर खपत पानी की मात्रा पर लागू होगी। यदि घरेलू जल कनेक्शन का उपयोग वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसे तुरंत काट दिया जाएगा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

18 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई पानी का मीटर नोटिस दिए जाने के बाद दो महीने से अधिक समय तक काम नहीं करता है, तो कनेक्शन को अनमीटर्ड माना जाएगा और तदनुसार बिल भेजा जाएगा।

उपभोग-आधारित शुल्क के अलावा, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन न्यूनतम 500 रुपये के मासिक बिल का भुगतान करना होगा, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपयोग की परवाह किए बिना कम से कम 1,000 रुपये प्रति कनेक्शन का भुगतान करना होगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले गांवों से घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्रों के समान पानी और सीवरेज दरें वसूलियां जाएंगी। इसमें कहा गया है कि सीवरेज सिस्टम वाले सभी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शुल्क लगाया जाएगा।

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