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हरियाणा

15 साल पुराने हत्या मामले में महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत 6 दोषी करार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 15 साल पुराने हत्या के एक मामले में इनेलो के दो बार के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान और छह अन्य को दोषी ठहराया। अदालत गुरुवार को सजा की अवधि पर दलीलें सुनेगी।

यह मामला मई 2011 का है, जब कलानौर अनाज मंडी में दो समूहों के बीच झड़प हुई थी। हिंसा के दौरान निगाना गांव के विष्णु राम को गोली लगी और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। झड़प में कई अन्य लोग भी घायल हो गए।

विष्णु राम के एक रिश्तेदार की शिकायत के बाद पुलिस ने बाली पहलवान सहित 19 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। 19 आरोपियों में से सात को अब हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। कुछ आरोपियों की लंबी सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य को अदालत ने बरी कर दिया।

इस मामले ने पूरे देश का ध्यान तब खींचा जब पुलिस ने बाली पहलवान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैतृक मोखरा गांव के हथियारबंद निवासियों ने कार्रवाई का विरोध किया, बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां जमा हो गए।

बाली पहलवान ने बाद में 2011 में रोहतक रेंज के तत्कालीन आईजीपी वी. कामराजा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जमानत मिलने से पहले वह कई वर्षों तक जेल में रहे।

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