बिज़नेस
सीसीपीए ने भ्रामक वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं सहित प्रमुख नियामक सूचनाओं का खुलासा करने में विफल रहा।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई भ्रामक विज्ञापनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की गैर-अनुपालन लिस्टिंग पर एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “प्राधिकरण ने पाया कि लिस्टिंग ने उपकरणों की ऑपरेटिंग आवृत्तियों, लागू लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और नियामक अनुमोदनों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया है।
सीसीपीए ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन लिस्टिंग की पहचान की है और अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मेटा, जियोमार्ट, इंडियामार्ट और ट्रेडइंडिया सहित 13 ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किया है।
अब तक, प्राधिकरण ने 12 संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश पारित किए हैं, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 58 लाख रुपये का संचयी जुर्माना लगाया गया है।
इनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मेटा और ट्रेडइंडिया पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना और सात अन्य इकाइयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
कार्यवाही के दौरान, Hogar Technologies ने प्रस्तुत किया कि उसके पास वैध नियामक अनुमोदन हैं और इसकी वेबसाइट का उपयोग मुख्य रूप से प्रत्यक्ष ऑनलाइन बिक्री के बजाय जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया था।
हालांकि, सीसीपीए ने कहा कि नियामक अनुमोदन खरीद से पहले उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी प्रदान करने के दायित्व को नहीं हटाते हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “इस तरह की चूक उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने में गुमराह कर सकती है कि आवश्यक नियामक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना उपकरणों को कानूनी रूप से संचालित किया जा सकता है।
मौजूदा नियमों के तहत, 446.0-446.2 मेगाहर्ट्ज की निर्धारित फ्रीक्वेंसी रेंज के भीतर काम करने वाले व्यक्तिगत मोबाइल रेडियो को लागू शर्तों के अधीन लाइसेंसिंग से छूट दी गई है। इस सीमा के बाहर काम करने वाले उपकरण प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं के अधीन हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेटा और ट्रेडइंडिया सहित कुछ कंपनियों ने न्यायिक मंचों के समक्ष सीसीपीए के दंड आदेशों को चुनौती दी है।
सीसीपीए ने दोहराया कि उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों और संभावित कानूनी परिणामों से बचाने के लिए विज्ञापनों में ऑपरेटिंग आवृत्तियों, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और अन्य नियामक जानकारी का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए।
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