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हरियाणा

दिल्ली हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई से विनेश फोगाट को दो सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) से कहा है कि वह पहलवान विनेश फोगाट को दो सप्ताह के भीतर जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिस पर फैसला करे।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने फोगाट की याचिका पर 29 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी को मानसिक रूप से आराम देना होता है और स्पष्ट किया कि नौ मई और 17 जून को जारी नोटिस पर फैसला सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तक स्थगित रखा जाएगा।
फोगाट के वरिष्ठ वकील ने कहा कि दो कारण बताओ नोटिसों पर अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर किसी भी आगामी टूर्नामेंट में भाग लेने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन इस बात की आशंका थी कि भविष्य के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई भी प्रतिकूल निर्णय उसे बिना किसी उचित उपाय के छोड़ देगा।
इस स्थिति को ‘वास्तविक’ करार देते हुए न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, ‘एक खिलाड़ी को इस तरह की किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फिट और तनावमुक्त मानसिक स्थिति में होना चाहिए ताकि उनके प्रदर्शन से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सके। पीठ ने कहा, ”इसके मद्देनजर, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेपित एससीएन (कारण बताओ नोटिस) पर निर्णय लें। यदि निर्णय लिया जाता है, तो दो सप्ताह के बाद, इसे सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रखा जाएगा। 20.01.2027 को सूची बनाएं,” अदालत ने आदेश दिया।
फोगाट के वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह दिसंबर के मध्य में होने वाले एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती हैं, और कारण बताओ नोटिस को “लटकी हुई तलवार के रूप में रखा गया था”।
अदालत फोगाट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई द्वारा उन्हें जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिसों को रद्द करने और उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
अदालत ने याचिका पर डब्ल्यूएफआई और केंद्र को नोटिस जारी किया।
फोगाट ने अपनी याचिका में कहा है कि नौ मई और 17 जून को उन्हें जारी किए गए दो नोटिस डब्ल्यूएफआई की मनमाने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जा रही कार्रवाई का हिस्सा हैं, जिससे मातृत्व के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में उनकी वापसी में बाधा आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि डब्ल्यूएफआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की जबकि अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने उन्हें एक जनवरी 2026 से प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि, डब्ल्यूएफआई ने पात्रता ढांचा अपनाया जिसने फोगाट को चयन प्रक्रिया से प्रभावी रूप से बाहर कर दिया और तुरंत डोपिंग रोधी या ठिकाने के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पहला कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इसमें कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस और उसके बाद की कार्यवाही एलीट प्रतियोगिता में उनकी वापसी में लगातार बाधा उत्पन्न करती है और इससे उनकी पात्रता, नामांकन और आगामी प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

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