मध्य प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा शर्मा की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को त्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत का स्वत: संज्ञान लिया, जिनकी शादी के कुछ महीने के भीतर भोपाल में उनके ससुराल में मौत हो गई थी।
यह मामला सोमवार, 25 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
शीर्ष अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज मामले का शीर्षक ‘वैवाहिक गृह में युवती की अप्राकृतिक मौत में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक विसंगतियां’ है।
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पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा (33) का शव 12 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फांसी लगाकर मृत पाया गया था।
इस मामले में अब आरोपी समर्थ को एक सप्ताह से अधिक समय तक फरार रहने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।
दरअसल, उन्होंने एमपी हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली और सरेंडर करने के लिए शुक्रवार शाम को जबलपुर जिला कोर्ट में पेश हुए। भोपाल पुलिस की टीम ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया।
देश में कानूनी पेशे को नियंत्रित करने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को समर्थ सिंह का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
पीठ ने कहा, ”अधिवक्ता समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया जाता है, जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और/या उपयुक्त अनुशासन समिति आगे विचार नहीं करेगा। बीसीआई ने कहा, ‘निलंबन की अवधि के दौरान अधिवक्ता समर्थ सिंह भारत में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या मंच के समक्ष पेश नहीं होंगे, कार्य नहीं करेंगे, दलील नहीं देंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, वकालतनामा दायर नहीं करेंगे, या खुद को प्रैक्टिस करने के हकदार नहीं ठहराएंगे.
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