पंजाब
पठानकोट जासूसी कैम मामले में 5 लोगों के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज
जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुजानपुर बस स्टैंड के पास सेना और अर्धसैनिक बलों के काफिले की आवाजाही को कैद करने के लिए जासूसी कैमरा लगाने में शामिल सभी पांच आरोपियों के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और बीएनएस की धारा 113 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त प्रावधानों के तहत आतंकवादी कृत्य में मौत की सजा का प्रावधान है।

एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मास्टरमाइंड बलजीत सिंह के अलावा, गिरफ्तार किए गए चार अन्य लोगों में जासूसी कैमरा लगाने वाली दुकान के मालिक अंकित शर्मा, हरदीप सिंह, बलजिंदर सिंह और तरुणप्रीत सिंह शामिल हैं।
हरदीप सिंह बलजीत सिंह के भाई हैं। बलजीत सिंह के मोबाइल फोन को नष्ट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंकित शर्मा के परिसर में डिवाइस लगाने से पहले बलजीत ने फोन को सुरक्षित रखने के लिए अपने भाई को सौंप दिया था। हालांकि, जब हरदीप को पता चला कि बलजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसने मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोबाइल फोन में संवेदनशील जानकारी और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के नंबर थे, जिन्हें आईएसआई का समर्थन प्राप्त था।
उनके खिलाफ सुजानपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ओएसए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जिसे जासूसी को रोकने, वर्गीकृत जानकारी की रक्षा करने और रणनीतिक सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘यह अधिनियम मुख्य रूप से विदेशी एजेंटों या राष्ट्र विरोधी तत्वों के खतरों के खिलाफ राज्य को सुरक्षित करने के लिए कार्य करता है। यह संवेदनशील स्केच, योजनाओं, मॉडल या पासवर्ड को साझा करने पर प्रतिबंध लगाता है जो दुश्मन राज्य की सहायता कर सकते हैं और 14 साल तक की कैद सहित भारी दंड का प्रावधान करता है।
पूछताछ के दौरान बलजीत ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि वह दुबई में रहने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से मिले निर्देशों के तहत काम कर रहा था।

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