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विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ डब्ल्यूएफआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के लिए चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

डब्ल्यूएफआई की याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

शीर्ष अदालत के फैसले का चयन मानदंडों और उच्च प्रदर्शन वाले खेल आयोजनों में ब्रेक के बाद खेल में लौटने वाले एथलीटों की भागीदारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 22 मई को फोगाट को एशियाई खेलों के आगामी ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि डब्ल्यूएफआई की चयन नीति को बाहर रखा गया है क्योंकि उनके जैसे खिलाड़ी के नाम पर विचार करने का विवेक नहीं है, जो मातृत्व अवकाश से लौट रही थी।

फोगाट को ‘प्रतिष्ठित एथलीट’ बताते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और निर्देश दिया था कि उन्हें 30-31 मई को होने वाले ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूएफआई द्वारा ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) दोनों के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया जाना चाहिए।

डब्ल्यूएफआई ने हालांकि कहा कि टीम चयन में निष्पक्षता और निरंतरता बनाए रखने के लिए चयन प्रक्रियाओं को स्थापित मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

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