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हरियाणा

नायब सरकार लाएगी सख्त कानून, बिना सरकारी जानकारी कोई युवा विदेश नहीं जा सकेगा

नायब सिंह सैनी

🔴 हरियाणा में फर्जी इमिग्रेशन एजेंटों की अब खैर नहीं

नायब सरकार लाएगी सख्त कानून, बिना सरकारी जानकारी कोई युवा विदेश नहीं जा सकेगा

चंडीगढ़ | हरियाणा

हरियाणा में फर्जी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार एक सख्त कानून लाने जा रही है, जिसके तहत अब कोई भी युवा सरकार की जानकारी के बिना विदेश नहीं जा सकेगा

राज्य के सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को विदेश सहयोग विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें लिखित रूप में यह जानकारी देनी होगी कि—

  • किस युवा को

  • किस तरीके से

  • कितने समय के लिए

  • और किस देश भेजा जा रहा है


⚠️ नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल

जो एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ

  • भारी जुर्माना

  • और जेल की सजा तक का प्रावधान किया जाएगा।

सरकार यह कानून मार्च में शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में पेश करने जा रही है।


📝 मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने

  • विदेश सहयोग विभाग

  • और मुख्यमंत्री कार्यालय
    के अधिकारियों को कानून का मसौदा तुरंत तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।


🚫 हजारों फर्जी एजेंट, सिर्फ 38 पंजीकृत

हरियाणा में इस समय स्थिति बेहद चिंताजनक है—

  • केवल 38 ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंट पंजीकृत हैं

  • जबकि हजारों एजेंट अवैध रूप से काम कर रहे हैं

विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक IAS संजीव वर्मा के अनुसार,
अमेरिका से 34 लोगों के डिपोर्ट होने के बाद सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है।


🔍 अभियान चलाकर होगी पहचान

सरकार जल्द ही विशेष अभियान चलाकर

  • फर्जी ट्रैवल एजेंटों की पहचान करेगी

  • और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


📜 पुराना कानून रहा बेअसर

पिछले साल फरवरी में बनाया गया
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
अब तक प्रभावी साबित नहीं हुआ।

अब सरकार उसमें नए और सख्त प्रावधान जोड़कर
फर्जी एजेंटों, कबूतरबाजी और डंकी रूट पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी में है।

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