हरियाणा
उच्च न्यायालय ने निवेश धोखाधड़ी मामले में बिजोंगो के पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक को जमानत दी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्मार्टपैडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (बिजोंगो) के पूर्व गैर-कार्यकारी अतिरिक्त निदेशक सौविक सेनगुप्ता को एक मामले में नियमित जमानत दे दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से पेश करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था।
न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी ने पंचकूला के सेक्टर 5 पुलिस थाने में आठ मई को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी में नियमित जमानत की मांग करने वाली सेनगुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने स्मार्टपैडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (बिजोंगो) में एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से 16.90 लाख रुपये का निवेश किया। निवेश वापस न करने पर, यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके निवेशकों को धोखाधड़ी से प्रेरित किया था।
सेनगुप्ता का प्रतिनिधित्व करंजावाला एंड कंपनी एडवोकेट्स ने किया, जिसका नेतृत्व सीनियर पार्टनर संदीप कपूर ने किया, साथ ही इरफान मुजामिल और ऋषभ मुंजाल भी थे। वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और अर्शदीप सिंह चीमा ने भी आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया।
सेनगुप्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि तीन सह-आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और जांच एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि सेनगुप्ता एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे और 3 जून से हिरासत में थे।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ उप महाधिवक्ता दीया सोढ़ी ने इस तथ्यात्मक दलीलों पर कोई विवाद नहीं किया कि प्राथमिक आरोपी सहित तीन आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, याचिकाकर्ता एक गैर-कार्यकारी निदेशक था, और वह 3 जून से हिरासत में था।
पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति बेदी ने कहा कि मुकदमे के दौरान आरोपों के गुण-दोष की जांच की जाएगी।
पीठ ने कहा, ”याचिकाकर्ता और उसके सह-आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर सुनवाई के दौरान फैसला किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की निरंतर हिरासत पर ध्यान देते हुए, अदालत ने आगे कहा, “माना जाता है कि याचिकाकर्ता 3 जून से हिरासत में है। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता को आगे कैद करने की आवश्यकता नहीं है।
तदनुसार, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया, “इस प्रकार मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और सेनगुप्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि वह संबंधित सीजेएम/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड और ज़मानत बांड प्रस्तुत करे।
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