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पंजाब

उत्तराखंड से लौटे 4 निहंगों का मोहाली गुरुद्वारे में जोरदार स्वागत

उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 16 जून को हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और बाद में जमानत पर रिहा किए गए चार निहंग तीर्थयात्रियों का मोहाली के सोहना में गुरुद्वारा सिंह शहीदन में धार्मिक नारों के साथ स्वागत किया गया।

गोपेश्वर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह को जमानत दे दी गई। प्रत्येक को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो मुचलके भरने का निर्देश दिया गया था। मामले में कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

झड़प के दौरान पैर में फ्रैक्चर हुए मनप्रीत सिंह को एम्स ऋषिकेश में इलाज के बाद एंबुलेंस से पंजाब लाया गया। अन्य तीन लोग मोहाली जाने से पहले निजी वाहन से नाहन में गुरुद्वारा पांवटा साहिब पहुंचे।

गुरुद्वारा सिंह शहीदन में चारों को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज, बूढ़ा दल के प्रमुख बाबा बलबीर सिंह, दशमेश तरना दल के प्रमुख जत्थेदार बाबा मेजर सिंह सोढ़ी और अन्य निहंग नेताओं ने सम्मानित किया। इस समूह ने बुद्ध दल के सातवें जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह की शहादत से जुड़े स्थल पर अरदास की पेशकश की।

सभा को संबोधित करते हुए ज्ञानी गर्गज ने कहा कि यह विमोचन पंथ की एकता को दर्शाता है। उन्होंने जमानत हासिल करने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी चर्चाओं के साथ-साथ निहंग संगठनों के हस्तक्षेप को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मामलों को रद्द करने के प्रयास जारी रहेंगे।

गर्गज ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ तत्वों ने हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा के दौरान कृपाण ले जाने पर प्रतिबंध के बारे में गलत सूचना फैलाने की कोशिश की थी।

घटना को याद करते हुए मनप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी एक मोटरसाइकिल ने कर्णप्रयाग बाजार में एक स्थानीय निवासी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निवासी ने उन्हें लोहे की रॉड से मारा, जिससे उनका पैर टूट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तराखंड के अधिकारियों ने उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया और देखभाल प्रदान की।

चारों पर कर्णप्रयाग पुलिस स्टेशन में दर्ज बीएनएस और शस्त्र अधिनियम (एफआईआर संख्या 0017/2026) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप हैं।

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