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खाद्य सुरक्षा विभाग ने लुधियाना में गुजरात से 3,000 लीटर देसी गाय का घी जब्त किया

सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे अपने अभियान के हिस्से के रूप में, खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीप नगर में एक गोदाम पर छापा मारा और लगभग 3,000 लीटर देसी गाय का घी जब्त किया। प्रतिनिधि नमूने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एकत्र किए गए और विश्लेषण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजे गए।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) डॉ. आशीष चावला ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि घी कथित तौर पर गुजरात से मंगाया गया था। उन्होंने आगे बताया कि उत्पाद की खरीद 400 रुपये प्रति लीटर की अनुमानित कीमत पर की गई थी, जबकि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 700 रुपये प्रति लीटर मुद्रित किया गया था।

उन्होंने कहा कि विभाग जांच के हिस्से के रूप में खरीद चालान, परिवहन दस्तावेजों, उत्पाद लेबलिंग और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रहा है।

चावला ने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के दिशानिर्देशों के तहत, प्रत्येक खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर (एफबीओ) के पास वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है, उचित स्वच्छता बनाए रखना, सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करना, वैधानिक रिकॉर्ड को संरक्षित करना और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले खाद्य उत्पादों का विपणन करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि किसी भी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद ही निर्धारित की जा सकती है। स्‍त्री-विषयकयदि आवश्यक हो, तो प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

चावला ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल एफएसएसएआई के लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ खरीदें, खरीद से पहले उत्पाद लेबल और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर का सत्यापन करें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सुरक्षा उल्लंघन की सूचना विभाग को दें।

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