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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर की न्यायिक परीक्षा के लिए 3 साल की अनिवार्य कानूनी प्रैक्टिस को घटाकर 1 साल किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने मई 2025 के फैसले को संशोधित करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने के लिए कानून स्नातकों के लिए तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस की पहले की अनिवार्य आवश्यकता को घटाकर एक वर्ष कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए 2:1 के खंडित फैसले में कहा कि चयनित उम्मीदवारों को न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण और एक साल की क्लर्कशिप से गुजरना होगा।

पीठ ने कहा कि 25 मई, 2025 और 31 मार्च, 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव की परवाह किए बिना पात्र हैं।

इसमें कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें केवल एक साल के लिए प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें एक साल की संरचित क्लर्कशिप से गुजरना होगा।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को कानून के नए स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने से रोक दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना किसी संक्रमणकालीन व्यवस्था के तीन साल के अभ्यास नियम की अचानक बहाली ने युवा वकीलों और कानून स्नातकों के लिए कठिनाई पैदा कर दी है और इसलिए, एक सीमित हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2027 के बाद अधिसूचित की जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए नई व्यवस्था लागू होगी।

शीर्ष अदालत ने मई 2025 के अपने फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से न्यायिक सेवा में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस को अनिवार्य किया गया था।

सीजेआई कांत ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि पीठ को पहले के फैसले में मौलिक तर्क में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता कि एक उम्मीदवार को न्यायपालिका में शामिल होने से पहले कानूनी पेशे से अवगत होना चाहिए।

हालांकि, पीठ ने कहा कि पूर्व अनुभव की आवश्यकता का उचित संबंध होना चाहिए और युवा अधिवक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और स्पष्ट किया कि पहले के निर्णय में पूर्व अनुभव की आवश्यकता के पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं और रिट याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को सभी उच्च न्यायालयों से कहा था कि वे सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाएं।

न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए तीन साल के मानदंड पर सभी उच्च न्यायालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और अन्य विधि स्कूलों की राय मांगी थी।

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