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पंजाब

चंडीगढ़ कोर्ट ने सुखबीर बादल को विदेश जाने की अनुमति दी

चंडीगढ़ के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी की घटना में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के विदेश जाने की अर्जी मंजूर कर ली।

सुखबीर ने 7 जुलाई से 11 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। 7 अगस्त, 2018 को कोटकपुरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में उनका नाम था।

कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी की घटना 14 अक्टूबर, 2015 को हुई थी, जो जून और सितंबर 2015 में बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों के गुरुद्वारों में बेअदबी की घटनाओं के बाद हुई थी। पुलिस ने कथित तौर पर बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी थीं। बहबल कलां में गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कोटकपुरा की घटना में कई लोग घायल हो गए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदकोट अदालत से मामलों को चंडीगढ़ की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

सुखबीर ने अपने आवेदन में कहा कि उन्हें निजी व्यस्तताओं और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण विदेश यात्रा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख से पहले वापस आ जाएंगे।

इससे पहले भी फरीदकोट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान सुखबीर को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।

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