राज्य
जगराओं अनाज मंडी 2021 में पंजाब पुलिस की दोहरी हत्या में 8 दोषी करार
पुलिस बल पर पंजाब के सबसे सनसनीखेज हमलों में से एक में एक बड़े फैसले में, लुधियाना की एक अदालत ने 2021 के जगराओं अनाज मंडी दोहरे हत्याकांड में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसके साथियों को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान दो पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरू मेहता कौशिक की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जोधन गांव निवासी दर्शन सिंह और मोगा के बग्गा पुराण निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने एएसआई भगवान सिंह और एएसआई दलविंदरजीत सिंह की हत्या के मामले में दोनों पर 85,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दो अन्य आरोपियों, जयपाल भुल्लर और जस्सी खरड़ को पंजाब पुलिस द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर 2021 में कोलकाता में निष्प्रभावी कर दिया गया था। सह-आरोपी भरत कुमार को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ लकी, सतपाल कौर, गगनदीप सिंह, नानक चंद और जसप्रीत सिंह को 3-3 साल की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने राज्य को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव के पास भेज दिया गया है।
विवरण का खुलासा करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक आरएस चहल ने कहा कि मुकदमा 2022 से लंबित था और इसमें व्यापक दस्तावेजी और फोरेंसिक सबूत शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने आरोपी का अपराध साबित करने के लिए 73 गवाहों से पूछताछ की।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ आरोपियों ने साजिश में सीधे तौर पर भाग लिया, जबकि अन्य ने हत्याओं के बाद आश्रय, रसद सहायता, हथियार, जाली दस्तावेज और सबूत नष्ट करने में सहायता प्रदान की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 15 मई, 2021 की शाम को हुई। एएसआई भगवान सिंह, एएसआई दलविंदरजीत सिंह और पुलिस होमगार्ड राजविंदर सिंह ड्यूटी पर एक निजी वाहन में यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने जगराओं के न्यू ग्रेन मार्केट के अंदर एक सफेद हुंडई आई10 कार और एक कैंटर में खड़ी संदिग्ध गतिविधि देखी। जब पुलिस अधिकारियों ने कब्जाधारियों से पूछताछ की और उनके पहचान पत्र मांगे, तो एएसआई भगवान सिंह ने उनमें से एक को गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के रूप में पहचाना। इसके कुछ क्षण बाद भुल्लर ने कथित तौर पर अपने साथियों को गोली चलाने से पहले पुलिस अधिकारियों को रोकने का आदेश दिया। भगवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एएसआई दलविंदरजीत सिंह गोली लगने से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। हमलावर एक अधिकारी का सर्विस हथियार और एक मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।
जांच के दौरान, पुलिस ने कहा कि उन्होंने विभिन्न स्थानों से लावारिस वाहन, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बाद में जांच का विस्तार किया गया जिसमें हमलावरों को शरण देने, सबूतों को नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने और जाली वाहन दस्तावेजों के उपयोग के आरोप शामिल थे। जांच के दौरान पंजाब, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए रिकॉर्ड के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, रिकवरी मेमो, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भी विचार किया।
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