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दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूजक्लिक के खिलाफ एफआईआर और ईडी जांच रद्द की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफडीआई नियमों के कथित उल्लंघन के संबंध में समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 29 मई को अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। एक बार जब विधेय अपराध के तहत प्राथमिकी रद्द हो जाती है, तो इस मामले में ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को भी बंद कर दिया जाता है।

ईओडब्ल्यू की 2020 की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि न्यूजक्लिक की मूल कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी निवेश कानून का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

इसमें दावा किया गया है कि एक डिजिटल समाचार वेबसाइट में एफडीआई के 26 प्रतिशत की कथित सीमा से बचने के लिए कंपनी के शेयरों का बहुत अधिक मूल्यांकन करके निवेश किया गया था, और इस निवेश का 45 प्रतिशत से अधिक वेतन के रूप में डायवर्ट किया गया था/चोरी की गई थी।

ईडी ने बाद में न्यूजक्लिक, पुरकायस्थ और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह अस्पष्ट आरोपों से भरा हुआ है।

फैसले में, अदालत ने कहा कि निवेश एक आर्थिक निर्णय था, जिसमें “किसी भी आपराधिक अपराध का उल्लेख नहीं किया गया था”, और समाचार आउटलेट के एक पत्र पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जवाब के अनुसार, प्रासंगिक समय पर डिजिटल मीडिया में एफडीआई प्राप्त करने पर कोई सीमा/प्रतिबंध नहीं था।

अदालत ने माना कि निवेश स्वीकार्य प्रथाओं के अनुसार था, और धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात के अपराध, भले ही सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया गया हो, स्थापित नहीं किया गया था।

इसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए एक ‘धोखाधड़ी’ व्यक्ति होना चाहिए, जो इस मामले में मैसर्स वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, और इसके बजाय शिकायत ‘केवल एक मुखबिर’ द्वारा की गई थी।

अदालत ने आगे कहा कि डिजिटल प्रिंट मीडिया के व्यवसाय में एक कंपनी वेतन, परामर्श शुल्क, किराए आदि के भुगतान पर खर्च करने के लिए बाध्य थी, और इसलिए हेराफेरी का आरोप मान्य नहीं था।

अदालत ने आईपीसी के तहत साजिश के अपराध के आधार पर अपने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को बनाए रखने के ईडी के प्रयास को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि जांच एजेंसी को अपराध के लिए न्यूज़क्लिक और अन्य द्वारा अपनाए गए “अवैध उद्देश्य” या “साधन” को दिखाना चाहिए।

‘न्याय हमारी स्थिति को सही ठहराता है’

न्यूज़क्लिक ने हमेशा कहा है कि उसके खिलाफ कई मामले और आरोप प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हैं। न्यूज़क्लिक की एकमात्र ‘गलती’ पत्रकारिता का अभ्यास करना है जो लोगों के आंदोलनों को कवर करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला हमारी स्थिति की पुष्टि करता है। यह भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन में भी एक मजबूत रुख अपनाता है।

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