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दिल्ली

दिल्ली: पीजी ऑपरेटर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सत्य निकेतन पेइंग गेस्ट आवास के संचालकों में से एक शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जहां 6 सितंबर को इमारत ढहने से सात लोगों की मौत हो गई थी।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने त्यागी को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास एक निजी लड़कों के छात्रावास के रूप में काम करने वाली बहुमंजिला इमारत उस समय ढह गई जब इसके बेसमेंट में कथित तौर पर काम चल रहा था।

6 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन के छात्र बहुल इलाके में इमारत ढह गई थी।

इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों से संबंधित सुरक्षा मानदंडों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना इस साल शहर में पांचवीं घटना है, जिससे इस त्रासदी में जान गंवाने वालों की संख्या 16 हो गई है।

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