दिल्ली
मालवीय नगर अग्निकांड: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी
दिल्ली की एक अदालत ने मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, अदालत ने होटल के मालिक द्वारा दायर चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह पहले से ही हिरासत में पर्याप्त विशेष चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल लवकेश बजाज की चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा बताई गई चिकित्सा आवश्यकता को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में सर्जरी के माध्यम से पहले ही संबोधित किया जा चुका है।
3 सितंबर के एक आदेश में, अदालत ने कहा, “अदालत आवेदक की चिकित्सा स्थिति की गंभीरता और निर्बाध और उचित चिकित्सा देखभाल के लिए उसके अधिकार के प्रति सचेत है। हालांकि, वर्तमान में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि इस तरह की देखभाल पहले से ही प्रदान की जा रही है, चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत न तो चिकित्सकीय रूप से इंगित की गई है और न ही इस स्तर पर आवश्यक है।
बजाज को 3 जून को हौज रानी में पांच मंजिला ‘फ्लरिश स्टे’ बी एंड बी में आग लगने के मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 24 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
अदालत ने कहा कि न्यायिक हिरासत में रखा गया व्यक्ति उचित और पर्याप्त चिकित्सा उपचार का हकदार है और चिकित्सा आवश्यकताओं को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति हिरासत में है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या उनकी रिहाई चिकित्सकीय रूप से जरूरी थी या क्या हिरासत में रहते हुए पहले से ही पर्याप्त उपचार प्रदान किया जा रहा था।
बजाज ने अपनी जमानत याचिका में पेट में गंभीर जटिलताओं का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने सर्जिकल हस्तक्षेप की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि उन्हें पहले दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया।
नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि बजाज को आंतों में रुकावट का पता चला था और वह खोजपूर्ण लैपरोटॉमी और अन्य आवश्यक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरा था।
उन्होंने कहा, ‘आवेदक फिलहाल आरएमएल अस्पताल में भर्ती है। मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि उसके इलाज या ठीक होने के लिए उसे हिरासत से रिहा करने या किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।
इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो इस बात का संकेत देती हो कि किसी तरह की अपर्याप्तता या चिकित्सा उपचार से इनकार किया गया हो और ऐसी कोई चिकित्सा सलाह नहीं थी जो यह बताती हो कि बजाज को सरकारी अस्पताल के बाहर इलाज की जरूरत है या उनकी हिरासत जारी रखने से उनकी रिकवरी में बाधा आती है।
अदालत ने कहा, ‘चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई आरोपी किसी बीमारी से पीड़ित है या उसकी सर्जरी हुई है.’ उन्होंने कहा कि उसकी रिहाई की कोई शर्त नहीं बनाई गई है.
हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरएमएल डॉक्टरों की सलाह के अनुसार निर्बाध उपचार, दवा, जांच, ऑपरेशन के बाद की देखभाल और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इसने यह भी निर्देश दिया कि बजाज के परिवार को चिकित्सा सलाह और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन प्रासंगिक मेडिकल रिकॉर्ड और उचित पहुंच प्रदान की जाए।
दिल्ली पुलिस ने बजाज, मैनेजर-सह-अकाउंटेंट जय मिश्रा और रसोइया केशव नेगी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 26 कमरों वाला प्रतिष्ठान बिस्तर और नाश्ते के नियमों का उल्लंघन कर काम कर रहा है, जिसमें केवल छह कमरों की अनुमति है।
कथित तौर पर रसोई में आग तब लगी जब नेगी ने चाय तैयार करते समय एक तेल फ्रायर को चालू कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि आग की लपटें इमारत में तेजी से फैल गईं, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ और एकल प्रवेश-निकास मार्ग ने स्थिति को और खराब कर दिया।
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