देश
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की हिरासत से रिहाई की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत भारत में 25 साल की जेल पूरी कर ली है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें तत्काल रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका को ‘समयपूर्व’ और ‘गलत’ बताकर खारिज कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सलेम की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। विस्तृत फैसले का इंतजार है।
मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।
भारत और पुर्तगाल के प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार, सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है और उसकी जेल की सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। — पीटीआई के साथ
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