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राज्य

हरियाणा में गृह विभाग की 33 सेवाओं को सेवा के अधिकार के दायरे में लाया गया

हरियाणा सरकार ने अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गृह विभाग की 33 सेवाओं को अधिसूचित किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इन सेवाओं के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के भीतर विभिन्न अनुमतियां, सत्यापन और लाइसेंसिंग संबंधी सेवाएं प्राप्त हों।

अधिसूचना के अनुसार, यदि उसी जिले में नवीनीकरण के लिए कोई शस्त्र लाइसेंस जमा किया जाता है और लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो इसे 15 दिनों के भीतर नवीनीकृत किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां छह साल के चक्र के बाद पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है, शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया 22 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

हथियार लाइसेंस में हथियारों को जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने और विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, रैलियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति जैसी सेवाएं सात दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

विदेशियों के पंजीकरण (आगमन और प्रस्थान) के लिए सेवा तुरंत प्रदान की जाएगी। इसी तरह, एफआईआर या डीडीआर की प्रतियां तुरंत या ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

विदेशियों के लिए आवासीय परमिट का विस्तार, लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति, मेलों, प्रदर्शनियों और खेल आयोजनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने, अजनबियों का सत्यापन और पुराने वाहनों के लिए एनओसी जारी करने सहित सेवाएं पांच दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

घरेलू सहायक सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, कर्मचारी सत्यापन और पंजीकृत खोई हुई संपत्ति के मामलों का निपटान 21 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

पेट्रोल पंपों, सिनेमा हॉल और इसी तरह की सुविधाओं की स्थापना के लिए एनओसी 15 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। सिनेमा लाइसेंस देने की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी, जबकि सिनेमा लाइसेंस का नवीनीकरण 25 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए एनओसी जारी करने, विस्फोटक नियम, 2008 के तहत पटाखों के भंडारण और बिक्री की अनुमति, पटाखों के लाइसेंस का नवीनीकरण और पटाखों की दुकानों और गोदामों के लिए एनओसी जारी करने जैसी सेवाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण और निजी सुरक्षा एजेंसियों का सत्यापन 60 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

इसके अलावा, साइबर कैफे संचालकों के पंजीकरण, होटल संचालकों और मेहमानों के पंजीकरण और सामुदायिक संपर्क समूह के लिए आवेदकों के सत्यापन से संबंधित सत्यापन सेवाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

अधिसूचना प्रत्येक सेवा के लिए सक्षम अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण को भी नामित करती है। यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

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