हरियाणा
हरियाणा में संपत्ति कर की नई दरें लागू होने से पहले दो महीने की राहत
हरियाणा सरकार ने 2013 की दरों पर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए दो महीने का समय दिया है, जिसके बाद नई, बढ़ी हुई दरों पर भुगतान अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने 1 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की कि कराधान और दरों की नई प्रणाली 1 अगस्त, 2026 से लागू होगी। हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है, “संपत्ति के मालिकों/कब्जाधारियों के पास 11 अक्टूबर, 2013 की पुरानी अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त, 2026 से दो महीने तक संपत्ति कर का भुगतान करने का विकल्प होगा।
1 अक्टूबर से, सभी संपत्ति मालिकों को केवल नई दर संरचना के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान करना होगा, जो 2013 की दरों के तहत लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले भुगतान से अधिक है।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही संपत्ति कर का भुगतान कर दिया है, वे वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक नई बढ़ी हुई दरों से अप्रभावित रहेंगे।
साथ ही, नई संपत्ति कर संरचना का वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक बकाया और ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तब तक बकाया और ब्याज जस का तस रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-2027 से, इस नए संपत्ति कर ढांचे के अनुसार सभी संपत्तियों का मूल्यांकन संपत्ति कर के लिए किया जाएगा।
नया संपत्ति कर ढांचा कलेक्टर रेट बेस्ड है, जो हर साल बढ़ता है।
नई प्रणाली केवल पूर्ण संशोधित संपत्ति कर को तुरंत लागू नहीं करती है जहां यह मौजूदा कर से अधिक है। यह पूर्ण संशोधित मूल्यांकन कर तक पहुंचने तक वृद्धि पर वार्षिक सीमा प्रदान करता है। आवासीय संपत्तियों के लिए, 250 वर्ग मीटर तक के आकार वाले घरों के लिए वार्षिक वृद्धि 1.25 गुना, 100 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों के लिए 1.25 गुना, 250 वर्ग मीटर से 350 वर्ग मीटर तक के आकार वाले घरों के लिए 1.5 गुना और अन्य सभी आवासीय संपत्तियों के लिए दो गुना तक सीमित है।
औद्योगिक संपत्तियों के लिए, संपत्ति के आकार के आधार पर कैप दर 1.5 से 3 गुना तक होती है।
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