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दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया, दीपके ने इसे ‘बड़ी जीत’ बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (जेजेपी) के एक्स खाते को बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि नीट परीक्षा के समापन के बाद जिस चिंता के कारण खाता ब्लॉक किया गया था, वह अब नहीं बची है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें खाते को ब्लॉक करने को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि खाते को ब्लॉक करने के पीछे केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता यह थी कि इस पर प्रकाशित पोस्ट नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अराजकता पैदा कर सकते हैं।

केंद्र की दलील पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि परीक्षा पूरी हो चुकी है और केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई चिंता अब प्रासंगिक नहीं है।

इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने दीपके की याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए।

सीजेपी के संस्थापक अबजीजीत दीपके ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे मूल एक्स खाते @ CJP_2029 को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह न केवल सीजेपी और आंदोलन के लिए, बल्कि मुक्त भाषण और डिजिटल अधिकारों के लिए भी एक बड़ी जीत है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से युवाओं की आवाज उठाना जारी रखेंगे।

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