देश
उच्च अल्कोहल वाले औषधीय फॉर्मूलेशन के लिए लाइसेंस, प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी
सरकार ने उच्च स्तर के अल्कोहल वाले औषधीय उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है और उन्हें लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट वापस ले ली है और उन्हें सख्त नुस्खे मानदंडों के तहत लाया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है, जिसमें एथिल अल्कोहल की उच्च सांद्रता वाले चिकित्सा फार्मूलेशनों के लिए अनुसूची K के तहत उपलब्ध छूट को हटा दिया गया है।
इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित व्यंजनों सहित कुछ औषधीय उत्पादों को अनुसूची K के अंतर्गत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इनमें से कुछ फॉर्मूलेशन में 80-90 प्रतिशत वी/वी एथिल अल्कोहल होता है, जिससे वे नशे के दुरुपयोग के लिए कमजोर हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, ‘इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से भी संदर्भ प्राप्त हुए थे। इस चिंता को दूर करने के लिए, सरकार ने यह अधिदेश दिया है कि 30 एमएल से अधिक मात्रा में 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल वाले सभी फार्मूलेशन, अनुसूची K छूट के लिए अब पात्र नहीं होंगे। नतीजतन, ऐसे उत्पादों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
संशोधन इन उत्पादों को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच1 के तहत भी स्थानांतरित कर देता है, जो एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के आधार पर बिक्री को अनिवार्य करता है और रिकॉर्ड रखने को सख्ती से लागू करता है।
इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने की उम्मीद है, जिससे केवल विनियमित दवा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मानदंडों से डायवर्जन और दुरुपयोग की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि दवाएं वैध चिकित्सीय उपयोग के लिए उपलब्ध रहें।
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