Connect with us

पंजाब

पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने फीस नियमन अध्यादेश को दी मंजूरी

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने “गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के लिए पंजाब शुल्क विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2026” को अपनी मंजूरी दे दी है, जो राज्य के सभी स्कूलों द्वारा लागू शुल्क के सख्त विनियमन का मार्ग प्रशस्त करता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्यपाल से मिली मंजूरी को साझा करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार शिक्षा को वाणिज्यिक उद्यम में बदलने की अनुमति नहीं देगी। आप सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि आम आदमी पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ न पड़े.’ उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए.

इस कानून के लागू होने से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को फीस में मनमाने ढंग से वृद्धि से बचाया जा सकेगा। यह शिक्षण संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। नए कानूनी प्रावधानों के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक शुल्क और संबंधित शुल्क में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इससे अभिभावकों को यह भी राहत मिलती है कि जिन संस्थानों ने निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें छात्रों से एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया जा सकता है।

Instagram

Facebook

Janta Voice Times

Janta Voice Times All India News

Trending

Copyright © 2025 Janta Voice Times. * All Rights Reserved. *