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हिमाचल प्रदेश

शिमला में 22 अगस्त, 12 सितंबर को राज्य स्तरीय विशेष, राष्ट्रीय लोक अदालतें

शिमला जिले में क्रमश: 22 अगस्त और 12 सितंबर को राज्य स्तरीय विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), शिमला के सचिव उमेश वर्मा ने बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 22 अगस्त को राज्य स्तरीय विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा, “इसके अलावा, राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पूर्व-मुकदमेबाजी मामलों और अदालतों के समक्ष लंबित मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाएगा।

सचिव ने लोगों से समय और धन की बचत के लिए लोक अदालतों के माध्यम से अपने मामलों को हल करने की अपील की। उन्होंने कहा, “लोक अदालत न्याय हासिल करने का एक सरल, सुलभ और प्रभावी साधन है, जहां मामलों का निपटारा कम समय में, कम लागत पर और जटिल औपचारिकताओं के बिना किया जाता है। लोक अदालतों के प्रमुख लाभों में त्वरित न्याय, न्यूनतम खर्च, एक सरल प्रक्रिया और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर एक स्थायी और सौहार्दपूर्ण समाधान शामिल है।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे डीएलएसए से 0177-2832808 या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क करें।

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